गाजीपुर । जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा-8(2) सपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियामावली-1962 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के नगर पालिका परिषद एवं टाऊन एरिया क्षेत्रों के लिए वर्ष-2023 में परिपालन हेतु एत्दद्वारा निम्नलिखित विवरण के साथ साप्ताहिक बंदी की स्वीकृति प्रदान किया है। जिसमें नगर पालिका क्षेत्र, टाऊन एरिया सैदपुर, गाजीपुर में बाल काटने व केश प्रशाधन करने वाले दुकानों को छोड़कर समस्त दुकानो/वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए रविवार एवं बाल काटने व केश प्रशाधन की दुकान के लिए शनिवार को साप्ताहिक बन्दी दिवस रहेगा। नगर पालिका क्षेत्र, मुहम्मदाबाद में बाल काटने व केश प्रशाधन वाले दुकानों एवं फोटोग्राफर की दुकानों को छोड़कर समस्त दुकानो/वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए बृहस्पतिवार एवं बाल काटने व केश प्रशाधन वाले दुकानों एवं फोटोग्राफर की दुकान शनिवार को साप्ताहिक बन्दी दिवस रहेगा।
उन्होने टाऊन एरिया क्षेत्र, बहादुरगंज के समस्त दुकानों/अधिष्ठानों की मंगलवार, टाऊन एरिया क्षेत्र दिलदारनगर में शुक्रवार, टाऊन एरिया क्षेत्र सादात में मंगलवार, टाऊन एरिया क्षेत्र, जमानिया कस्बा में बृहस्पतिवार, टाऊन एरिया क्षेत्र जमानियॉ रेलवे स्टेशन में बुधवार, कस्बा जखनियॉ में शुक्रवार, कस्बा दुल्लहपुर में बृहस्पतिवार, टाऊन एरिया क्षेत्र जंगीपुर में सोमवार, कस्बा कासिमाबाद में शनिवार, कस्बा भदौरा में बृहस्पतिवार, कस्बा नन्दगंज में सोमवार, कस्बा ढ़ढनी में बृहस्पतिवार एवं कस्बा मरदह बाजार की समस्त दुकानों/अधिष्ठानों की दुकाने बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बन्दी रखने का निर्देश दिया है।
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