
गाजीपुर। विकासखंड भांवरकोल के सभागार में “हमारी योजना हमारा विकास” कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधानों का एकदिवसीय प्रशिक्षण खंड विकास अधिकारी भांवरकोल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । बैठक में प्रशिक्षण देते हुए एडीओ पंचायत सूर्यभान राय ने पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार कार्य एवं धारा 95छ के अनुसार प्रधानों को कैसे हटाया जा सकता है बताया गया। ग्राम प्रधानों को स्वयं आयकर रिटर्न, जीएसटी दाखिल करने एवं महिला प्रधानों के अधिकारों पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। अवसर पर एडीओ पंचायत ने ग्राम पंचायत विकास योजना GODP के अंतर्गत 9 थीम के अंतर्गत कार्य योजना बनाने और उसको ई ग्राम स्वराज पर अपलोड करने के विषय में भी जानकारी दी गई ।साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा स्वयं की आय उपार्जित करने के विभिन्न उपायों को बताया गया। ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के विषय में जानकारी दी गई । इस अवसर पर उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी भांवरकोल ने कायाकल्प के विषय में जानकारी दी। खंड विकास अधिकारी कमलेश यादव द्वारा जीपीडीपी और अन्य विषयों पर ग्राम प्रधानों को जागरूक किया गया । इस अवसर पर एडीओ आईएसबी राजेंद्र प्रसाद , सचिव अजीत गौतम, राजकुमार यादव, ओमप्रकाश यादव, परवेज अली ,राधेश्यामयदव बृजेश कुमार ग्राम प्रधान राजेश राय बंगाली,संजू राय,बिट्टू कुशवाहा भोला यादव ,रामलाल,अजय कुशवाहा,लालबहादुर कन्नौजिया,पावन यादव,नौशाद अहमद आदि ग्राम प्रधान ,सचिव और कर्मचारी उपस्थित रहे।
