पंचायत की मतदाता सूची की गई प्रकाशित, अब दावा- आपत्ति

गाजीपुर । अपरजिलाधिकारी वि0/रा0 /निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ की संशोधित अधिसूचना संख्या-दिनांक-18.11.2025 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद की निर्वाचक नामावली का अनन्तिम प्रकाशन मंगलवार कोकार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय पर कर दिया गया है। प्रकाशन के दिनाँक के पश्चात् अगले 3 दिन तक निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। निर्वाचक नामावली दिनांक-24.12.2025 से 30.12. 2025 तक निरीक्षण के लिए उपरोक्त स्थानों पर उपलब्ध रहेगी तथा उसी दिनांक-24.12.2025 से 30.12.2025 तक दावे/आपत्तियां प्राप्त की जायेगी (01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किए जाऐंगे)। निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा प्रपत्र-2 पर, संशोधन के लिए प्रपत्र-३ पर तथा किसी नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र-4 पर दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसी नाम के आपत्ति के लिए प्रपत्र-4 दो प्रतियों में भरा जायेगा। प्रपत्र 2, 3, एवं 4 भरकर ग्राम पंचायतों में नियुक्त बी०एल०ओ०, विकास खण्ड कार्यालय एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय पर निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराये जाने हेतु नियुक्त कर्मचारी को दिया जा सकता है। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

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