बारा पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध

गाजीपुर । जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने सूचित किया है कि अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, वाराणसी के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट-बारा मार्ग नवघोषित राष्ट्रीय मार्ग संख्या-124सी का भाग है, जिसके किमी0 39 पर कर्मनाशा नदी पर दीर्घ सेतु निर्मित है। दीर्घ सेतु का कन्डीशन का सर्वे कराया गया है। सर्वे के उपरान्त उक्त सेतु की मरम्मत एवं रिहेबिलिटेशन का कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी द्वारा सुझाव दिया गया है कि उक्त सेतु के मरम्मत तक सेतु के रास्ते भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित किया जाय। मात्र हल्के वाहनों को 20 किमी./घण्टे की रफ्तार से आवागमन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत ताड़ीघाट-बारा मार्ग नवघोषित राष्ट्रीय मार्ग संख्या-124सी के किमी0 39 पर कर्मनाशा नदी पर निर्मित दीर्घ सेतु से अग्रिम आदेश तक भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा तथा हल्के वाहनों को 20 किमी./घण्टे की रफ्तार से आवागमन की अनुमति दी जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Check Also

मुहम्मदाबाद,भांवरकोल, देवकली के बीडीओ दें स्पष्टीकरण

गाजीपुर । जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *