गाजीपुर। भू-माफियाओं एवं अपराधियों के विरूद्ध सरकार द्वारा जीरो टालरेंस नीति के अन्तर्गत जनपद में भी भू-माफियाओं एवं अपराधियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। रविवार को तहसील मुहम्मदाबाद में मौजा-रसूलपुर जमाल देहाती की आराजी नं0-22स रकवा 0.1020 हे0 के अंश भाग रकवा 0.020 हे0 जो बंजर खाते की भूमि है पर अतिक्रमण पाये जाने के बाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बेदखली का वाद धारा 67(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत दिनांक 16 जून 2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रबन्धक/प्रधानाचार्य डा0 एम0ए0 अंसारी इण्टर मीडिएट कालेज युसुफपुर को नोटिस जारी किया गया। डा0 एम0ए0 अंसारी इण्टर मीडिएट कालेज युसुफपुर के प्रबन्धक अफजाल अंसारी/ प्रधानाचार्य द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही किया गया। तत्पश्चात 23जुलाई 2021 को अतिक्रमणी कालेज के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। बेदखली आदेश का अनुपालन पर्याप्त पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के साथ कराया गया तथा ग्राम सभा एवं राज्य सरकार की भूमि पर किये गये कब्जा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
इसी क्रम में मुख्तार अंसारी के सहयोगी माफिया/अपराधी के विरूद्ध भी कार्यवाही की गयी। कमलेश सिंह (मृतक) पुत्र स्व0 सूर्यनाथ सिंह सा0 डहन थाना सैदपुर के निवासी थे जो माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य एवं बेहद करीबी थे। कमलेश सिंह (मृतक)के विरूद्ध जनपद में थाना सैदपुर, नन्दगंज, कोतवाली एवं थाना चेतगंज, थाना कैण्ट वाराणसी में हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगेस्ट, गुण्डा एक्ट,आर्म्स एक्ट आदि के कुल दो दर्जन से अधिक अपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे।
कमलेश सिंह (मृतक) द्वारा मौजा गोड़ा देहाती फुल्लनपुर रेलवे क्रासिंग में अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गयी थी। जिस पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये दो मंजिला भवन का निर्माण किया गया था। जिसके विरूद्ध आर0बी0 ओ0 एक्ट की धारा-10 के अधीन कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था और विपक्षी को सुनकर नियत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18अगस्त 2021 को बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये गये भवन को गिराने हेतु ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। जिसके विरूद्ध जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी ,विनियमित क्षेत्र के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया था जिसे जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 04 मई2022 को निरस्त कर दिया गया। उक्त भवन में वाणिज्य कर (वस्तु एवं सेवा कर) का कार्यालय संचालित था जिसे खाली कराकर नियत प्राधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 18अगस्त 2021 का क्रियान्वयन जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की उपस्थिति में किया गया और बिना मानचित्र स्वीकृत कराये गये निर्माण को गिराया गया।