हाईकोर्ट से हारे छात्र, नहीं होगा छात्रसंघ चुनाव

गाजीपुर। स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में प्राचार्य प्रोफे०(डॉ०) राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के आलोक में छात्र संघ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। प्रदेश सरकार व वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा नई शिक्षा नीति लागू किये जाने के क्रम में समस्त पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। जिसके तहत वर्ष में दो बार प्रवेश प्रक्रिया ,परिचय पत्र वितरण , कक्षा संचालन, मिड टर्म परीक्षा, सेशनल कार्य, प्रैक्टिकल और मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाना है। कोविड-19 के प्रभाव से शैक्षणिक सत्र अपने नियत समय से पीछे चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षण – सत्र को ससमय करने के लिए अथक प्रयास विश्वविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसी बीच विश्वविद्यालय की कुलपति की ओर से उपरोक्त कार्यक्रमों के अनुपालन को देखते हुए वर्तमान सत्र में छात्र संघ चुनाव को कराने की अनुमति नहीं प्रदान किया। जिसके बाद छात्रों की ओर से हाइकोर्ट में वाद दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई के क्रम में हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में अकादमिक सत्र के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए चुनाव कराए जाने की मांग को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में और जिलाधिकारी द्वारा भी हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में आगामी निकाय चुनावों को लेकर छात्र संघ चुनावों को कराने से मना कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। प्रेस वार्ता में प्राचार्य प्रोफे० पाण्डेय के साथ मुख्य नियंता डॉ.डी.के. सिंह, डॉ. अनुराग सिंह, प्रोफे०(डॉ०) एस.एन. सिंह आदि मौजूद रहे।

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