नई सर्किल दर अगस्त से होगी प्रभावी

गाजीपुर । उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली-2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद गाजीपुर में उप निबन्धक कार्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक/अकृषक/भूखण्ड/भवनों तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दर अगस्त, 2023 में प्रभावी होनी है। जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों हेतु अनन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गयी है, जो सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में सम्बन्धित तहसील तथा अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन गाजीपुर के कार्यालयों में उपलब्ध है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00बजे किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति सुझाव प्रस्तुत किया जाना हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव दिनांक 30 जुलाई की सायं 5.00बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित उप निबन्धक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 31जुलाई को सायं 5.00बजे तक उपरोक्त कार्यालयों में प्राप्त समस्त आपत्तियों/सुझावों का निस्तारण अघोहस्ताक्षरी अध्यक्षता में दिनांक 31जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार जनपद में किया जायेगा।

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