राहत चौपाल में दी गई बचाव की जानकारी

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में  राहत चौपाल का आयोजन  इण्टर कालेज सुहवल में किया गया। जिसमे दैवीय आपद एवं बाढ से बचाव हेतु जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया।
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने दैवीय आपदा एवं बाढ से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने वर्तमान  मानसून समय में दैवीय आपदा की घटनायें जैसे बाढ ,अकाशीय बिजली, सर्पदंश व डूबना इत्यादि आपदायें घटित हो रही है। इस सम्बन्ध में ग्राम वासियों को अपने मोबाइल में दामिनी व सचेत ऐप को डाउनलोड करने के लिए बताया गया । जिससे आकाशीय बिजली गिरने की सम्भावित स्थानों को जाना जा सकता है साथ ही उक्त आपदाओं से बचने के लिये क्या करें क्या न करें के बारे में बताया । उन्होने बताया कि आकाशीय विद्युत/वज्रपात गिरने के दौरान पक्के मकान में शरण लें, यात्रा के दौरान अपने वाहन में ही रहें, खिडकियॉ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें, खेत खलिहानों में पैरों के नीचे लकड़ी, प्लास्टिक का बोरा या सूखे पत्ते रख लें, आसपास सुरक्षित स्थान न होने पर दोनों कानों को बन्द कर पैरों को आपस में सटा लें व घुटनों की टेक लेकर उकडू बन बैठ जाएं। इसके साथ ही उन्होने आकाशीय विद्युत/वज्रपात गिरने के दौरान क्या न करें के बारे मे बताते हुए कहा कि  पेड़ के नीचे न खडें हो, दीवार के सहारे टेक न लगायें, घर में हो तो नल, फ्रिज, मोबाइल आदि को न छुये धातु से बनी वस्तुओं एवं धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें।
        जिलाधिकारी ने सर्पदंश के सम्बन्ध में लोगो को  जागरूक करते हुए बताया कि यदि किसी भी प्रकार का सांप काट ले तो घबराएं नही, पीडि़त के शरीर पर कोई भी कसाव वाली वस्तु जैसे बेल्ट, जूते की लेस आदि न बंधे रहने दें इससे रक्तचाप बढ़ता है। पीडि़त व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले कर जायें । सर्पदंश वाले अंग को न मोड़ें, ओझा या तांत्रिक के पास जाकर झाड फूंक नहीं करवायें। उन्होने जनपद वासियों को बताया कि  दैवीय आपदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम नम्बर 0548-2224041 पर अपनी समस्या बता सकते हैं। आपदा विशेषज्ञ अशोक राय बताया कि किसी आपदा होने पर टोल फ्री नम्बर  112, 101, 1077, 1070 तत्काल सूचित करें। उन्होने बताया कि दैवीय आपदा से मृत व्यक्ति को शासन द्वारा 4 लाख की अहैतुक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन इसके पूर्व मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान बाढ से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों ने बाढ की तैयारियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।  कार्यक्रम का संचालन आपदा विशेषज्ञ अशोक राय द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी जमानियां हर्षिता तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधि0अभि0लोक निर्माण विभाग, अधि0 अभि0 देवकली पम्प कैनाल एवं अन्य बाढ से सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित  थे।

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