मतदान और मतगणना के लिए बंद रहेंगी शराब, भांग, ताड़ी की दुकानें

गाजीपुर । सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 एवं नगरीय निकाय)ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जनपद में प्रथम चरण का मतदान 04 मई को होना नियत है एवं मतगणना 13 मई को सम्पन्न करायी जायेगी। जनपद के आबकारी अधिकारी ने समस्त मादक पदार्थो एवं शराब की दुकानों (देशी मंदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भॉग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों) के मालिकों को निर्देशित किया जाता है कि मतदान के दिनांक को जनपद में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टा पूर्व से मतदान दिवस को मतदान समाप्त होने तक एवं मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक को सायं 05ः00 बजे से मतगणना समाप्ति के उपरान्त उस दिनांक को रात्रि 12ः00 बजे तक आबकारी एवं मादक पदार्थो की दुकानों को बन्द रखा जायेगा है।

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