राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया आचार संहिता

गाजीपुर । नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी व  शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में रायफल क्लब सभागार में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निर्वाचन प्रक्रिया, आर्दश आचार संहिता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियेां सदस्यों का विश्वास व सहयोग हमारे लिये अमूल्य है। उन्होने कहा कि सभी के सहयोग से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन कराते हुये जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए नाम निर्देशन के बारे में बताया गया कि दिनांक 11 से 17 अप्रैल तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक निर्धारित है। इसी प्रकार नामांकन पत्रो की संवीक्षा 18 अप्रैल तक, नाम वापसी  20 अप्रैल, चुवाव चिन्ह आवंटन 21 अप्रैल ,मतदान 04 मई को पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 06.00 बजे तक, मतगणना दिनांक 13 मई को पूर्वान्ह 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक। आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया गया कि स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गयी है। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहित का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
आर्दश आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गाें, दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिये किसी जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष, अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा। पूजा स्थलोें यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्याे हेतु नही किया जायेगा। सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना मतदाताओं को रिश्वत देना, डरा धमकाकर, आतंकित करके अपने पक्ष में मतदान के लिये प्रभावित करना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना आदि कार्य नहीं किया जायेगा। कहीं पर ऐसा पाये जाने पर आचार संहिता उल्लंघन मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अन्य राजनैतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार अन्य कृत्य व प्रदर्शन/समर्थन किसी के द्वारा नही किया जायेगा। राजनैतिक दल/उम्मीदवार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयेाग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने/झण्डिया टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और न हीं अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेंट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग, किसी राजनैतिक दल/उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जायेगा। कट आउट/होर्डिंग बैनर आदि भी सरकार भवनों/सम्पत्तियों पर नही लगाया जायेगा और न किसी प्रकार से गंदा करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिये तथा वाहन पर झण्डा लगाने के लिये जिला प्रशासन/सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त करनी होगी, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, साउंड का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी बताया गया कि टी0वी0 चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर सकेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन का प्रसार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी जायेगी यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो दण्डनीय अपराध मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। जन सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे। किसी अन्य राजनैतिक दल के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं व जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/एजेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, के अलावा सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी अमेरिका सिंह यादव राज्य कार्यकारणी सदस्य भा.क.पा, निजामुद्दीन खॉ उपाध्यक्ष सपा, रविकान्त राय कांग्रेस, राजन प्रजापति जिला कार्यालय मंत्री भाजपा, सुभास उर्फ सिपाही बहुजन समाज पार्टी, दयाशंकर पाण्डेय भाजपा, सुरेश बिन्द भाजपा उपस्थित रहें।

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