शस्त्र लाइसेंसी अब हो जाएं सजग

गाजीपुर । नगर निकाय निर्वाचन के तैयारियों के दृष्टिगत लाइसेंसी शस्त्रों के सत्यापन एवं जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्णित व्यवस्था के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी गठन किये जाने का निर्देश दिया गया है। तद्क्रम में आगामी नगर निकाय निर्वाचन की अग्रिम तैयारियों के दृष्टिगत कार्य-सम्पादन हेतु जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट- अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक- उपाध्यक्ष, आगामी नगर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य को सकुशल नियमानुसार विधिक रूप से सम्पन्न कराने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) -सदस्य, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण- सदस्य, संयुक्त निदेशक, अभियोजन-सदस्य, नामित अधिकारीगण शस्त्र से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विधि सम्मत परीक्षणोपरान्त जिला स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगर निकाय निर्वाचन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मु0 आरिफ खां बनाम जिला मजिस्ट्रेट  एवं उमाकान्त यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में आब्जर्वेशन है कि जिन लाइसेंसीज के प्रकरणों की समीक्षा की जानी है। वे व्यक्ति जो जमानत पर रिहा हुए हों। वे व्यक्ति जिनका आपराधिक इतिहास हों। वे व्यक्ति जो पहले किसी समय दंगे में संलिप्त रहे हों, विशेष रूप से निर्वाचन अवधि में। वे व्यक्ति जिनसे परिशान्ति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए    दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107, 108, 109 तथा 110 सहपठित धारा 116 के अन्तर्गत बंधपत्र निष्पादित कराया गया है। वे व्यक्ति जिनके बारे में सारवन सूचना तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी का यह समाधान हो जाता है कि उनके द्वारा कानून व्यवस्था , निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। उपर्युक्त श्रेणियां केवल उदाहरणात्मक है, व्याख्यात्मक नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी अपना कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कर देगी और कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 20 दिसंबर तक पूर्ण कर ली जायेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग अथारिटी निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात उम्मीदवारी वापस लेने के दिनांक से पहले लाइसेंसी को आग्नेयास्त्र जमा करने हेतु व्यक्तिगत नोटिस देगा और उसे यह सूचित करेगा कि आग्नेयास्त्र जमा करने में विफल होने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन संस्थित किया जायेगा। लाइसेंसी तत्काल और प्रत्येक दशा में नोटिस प्राप्ति के पॉच दिवस के अन्दर आग्नेयास्त्र जमा करेगा, लाइसेंसिंग अथारिटी लाइसेंसी को उसकी रसीद प्रदान करेगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। कोई लाइसेंसी उपर्युक्त निर्धारित अवधि के अन्दर यदि आग्नेयास्त्र जमा कराने में विफल पाया जायेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन का उत्तरदायी होगा। जिला प्रशासन का यह दायित्व होगा कि जमा किये गये समस्त आग्नेयास़्त्र निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के पश्चात तत्काल लाइसेंसियों को वापस हो जाये। अत्एव उपरोक्त सभी श्रेणी के व्यक्तियों/लाइसेंसियों को आदेशित किया जाता है कि अपना आग्नेयास़्त्र, कारतूस तथा अनुज्ञापत्र तात्कालिक प्रभाव से थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा कर देवें। चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के एक सप्ताह बाद आग्नेयास्त्र, कारतूस तथा अनुज्ञापत्र सम्बन्धित लाइसेंन्सी द्वारा वापस लिया जा सकेगा। यदि उनके द्वारा आग्नेयास्त्र, कारतूस तथा अनुज्ञापत्र जमा करने से छूट हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा।

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