पात्र सूची में आने से वंचित न रहें

गाजीपुर।  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोडे़ जाने सम्बन्ध में आवश्यक बैठक जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में  हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आगामी चरण (वर्ष 2024-25 से 2028-29) में योजना के क्रियान्वयन तथा वर्हिवेशन के मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण तथा आवास प्लस 2018 की सूची के अद्यतन किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध मे  भारत सरकार द्वारा आवास प्लस 2018 की सूची के अद्यतन किये जाने का निर्देश प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही की जा सके। उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा  एक सप्ताह के पश्चात् कभी भी सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए जा सकते हैं। उन्होने कहा कि इस योजना के सम्बन्ध में ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि ग्रामीणों को नये चयन के बारे में बेहतर ढंग से सूचित किया जा सके।
        उन्होने बताया कि  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। विगत वर्षों में योजना के क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव किया गया है कि पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण को जितने अच्छे एवं पारदर्शी तरीके से कराया जाय, उतना ही योजना के संचालन एवं पात्र लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलती है। उन्होने निर्देश दिया कि सर्वेक्षण सही ढंग से कराया जाय तथा पात्र लाभार्थी सूची में आने से वंचित न रह जाय।
बैठक में उन्होेने बताया कि पात्रता/अपात्रता तथा चिन्हिकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव तथा चयन की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करते हुए रणनीति तैयार की जाय। चिन्हिकरण को और कैसे पारदर्शी बनाया जाय इस पर भी चर्चा की जाय।
           उन्होने निर्देश दिया कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवो द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाय तथा इस बैठक को ‘‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी‘‘ का नाम दिया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि बैठक में गाँव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता हेतु स्वयं को या अपने अधिनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेगें। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय।
    उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गाँव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर‘‘ कहा जायेगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाये। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाये। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जाये, तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। उन्होने बताया कि पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाये, जिससे जन समान को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जाय। उन्होने कहा कि इस सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होगें उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। इसी तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकास खण्डवार पत्रावली बनायी जायेगी।
           बैठक मे जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे-2024 हेतु वहिर्वेशन प्रक्रिया के नवीन मापदण्ड को बताते हुए कहा कि प्रथम चरण-1 मे पक्के मकानों में रहने वालों का बहिर्वेशन- पक्की छत और/या पक्की दीवालो वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। चरण-2 मे स्वतः बहिर्वेशन-अन्य प्रकार के शेष परिवारो में से सूची में दिये गये 10 पैरामीटरो में से किसी एक को भी पूरा करने वाले परिवार स्वतः ही बाहर हो जाता है। जिसमे वे परिवार, जिनके पास मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन हो। वे परिवार, जिनके पास मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो। वे परिवार, जिनके पास रू. 50,000.00 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड हो। वे परिवार, जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार। वे परिवार, जिनका कोई सदस्य रू. 15,000.00 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार। वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो तथा वे परिवार, जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि न हो। अपात्र होगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, डी0सी0मनरेगा, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे।

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